क्या भारतीयों का देश से मोहभंग हो रहा? हर वर्ष लाखों लोग छोड़ रहे भारत की नागरिकता
नई दिल्ली, 16 अगस्त। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के खुलासे ने न केवल संसद बल्कि देशभर में हंगामा मचा दिया है। जयशंकर ने पिछले दिनों संसद जो आंकड़े पेश किए, उसके अनुसार वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 2,25,620 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। और पीछे जाएं तो 2011 से 2022 तक औसतन हर वर्ष 138,620 लोगों ने भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई है।
एस जयशंकर ने संसद में आंकड़े पेश करते हुए जानकारी दी थी कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों की नागरिकता छोड़ने में काफी इजाफा हुआ है। 2011 से 2022 के आंकड़ों से पता लगता है कि भारतीयों का विदेश में सेटल होना और नागरिकता छोड़ने की तरफ काफी झुकाव आया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीयों का देश से मोह भंग हो रहा है? क्या यह स्थिति वाकई चिंताजनक है? क्या दोहरी नागरिकता ही
पिछले 12 वर्षों में भारत छोड़ने वालों की औसत संख्या 1.38 लाख
वर्ष 2011 से 2022 तक पिछले 12 वर्षों में नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की औसत संख्या 1,38,620 है, जो हर साल 1,20,000 से 1,40,000 के बीच है। वहीं, 2022 का साल इस लिहाज से सबसे बुरा रहा। इस वर्ष 2,25,620 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका एक संभावित कारण कोविड काल के दौरान बैकलॉग को पूरा करना हो सकता है। कोविड के दौरान दुनियाभर में वीजा और नागरिकता आवेदनों की प्रोसेसिंग काफी धीमी हो गई थी। आंकड़ों की डिटेल देरी में मिलना यह वजह हो सकती है। बाद के वर्षों में, बैकलॉग साफ होने लगे और आंकड़े सही आने लगे। फिर भी सवाल बरकरार है कि लाखों भारतीय साल-दर-साल नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं?
कोविड के बाद भारत छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है
प्री-कोविड अवधि (2011 से 2019) के दौरान भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों का आंकड़ा औसत 1,32,133 था, जो कि कोविड के दौरान और पोस्ट-कोविड (2020-2022) के वक्त 1,58,802 तक पहुंचा। यानी 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोविड के बाद नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ रही है।
प्री-कोविड काल में भारत से मोह भंग को बढ़ाने वाले मुख्य कारणों में बेहतर आर्थिक संभावनाएं, शिक्षा, जीवन की गुणवत्ता आदि हो सकते हैं। वहीं, पोस्ट कोविड काल में वैश्विक गतिशीलता लोगों को विदेशी नागरिकता लेने के लिए प्रेरित करने वाला एक आवश्यक कारण हो सकता है।
अन्य बड़े देशों के मुकाबले भारतीय पासपोर्ट ज्यादा शक्तिशाली नहीं
यह सर्वविदित है कि भारतीय पासपोर्ट बहुत शक्तिशाली नहीं है। यह केवल लगभग 57 देशों और अधिकतर एशियाई, अफ्रीकी और कैरेबियाई देशों को वीजा-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसके विपरीत यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पासपोर्ट के साथ 150 से अधिक देशों में वीजा-मुक्त यात्रा की जा सकती है। चूंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है जबकि, अन्य देशों में विकल्प दिए जाने पर किसी के भी पास एक साथ दो देशों की नागरिकता लेने का विकल्प है।
दोहरी नागरिकता का विकल्प न होने से भी पड़ रहा प्रभाव
इन आंकड़ों ने समाज के कुछ वर्गों के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या भारत को दोहरी नागरिकता की अनुमति देनी चाहिए ताकि विदेशी नागरिकता लेने वाले भारतीयों को अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। दोहरी नागरिकता या एकाधिक नागरिकता का मतलब है कि आप कानूनी तौर पर एक ही समय में एक से अधिक देशों के नागरिक हैं।
उदाहरण के लिए, आप यूके के नागरिक के साथ-साथ यूएस या कनाडा के नागरिक भी हो सकते हैं क्योंकि ये देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। एकाधिक नागरिकता का लाभ निश्चित रूप से आपको उन सभी देशों के अधिकार और लाभ मिलते हैं, जहां आप नागरिक हैं। एकाधिक या दोहरी नागरिकता का एक अन्य लाभ यह है कि आप एक से अधिक पासपोर्ट रख सकते हैं और इस तरह आप अधिक देशों में वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
वहीं भारतीय संविधान भारतीय नागरिक रहते हुए विदेशी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जैसे ही कोई अपनी विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है, वह डिफॉल्ट रूप से भारतीय नागरिकता खो देता है। इसके अलावा, भारतीय नागरिकता खोने के बाद उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना भी अनिवार्य है, अन्यथा जुर्माना लगेगा।
भारत अपने लोगों को प्रदान करता है ओसीआई सुविधा
हालांकि, भारत अपने उन लोगों को विदेशी नागरिकता (ओसीआई) का दर्जा प्रदान करता है, जिन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है। ओसीआई कार्ड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली यह विशेष स्थिति कई लाभ प्रदान करती है, जैसे भारत में आजीवन मुफ्त यात्रा वीजा, भारत में रहने, काम करने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, भारत में संपत्ति/संपत्ति का मालिक होना आदि। संक्षेप में, ओसीआई कार्ड धारक भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकतर लाभों का आनंद ले सकते हैं, सिवाय भारतीय पासपोर्ट के अधिकार, वोट देने या सार्वजनिक पदों पर रहने के अधिकार और कृषि भूमि की खरीद पर प्रतिबंध को छोड़कर।