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दिल्ली : अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मो. जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहना होगा

दिल्ली : अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मो. जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहना होगा

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नई दिल्ली, 15 जुलाई। राष्ट्रीय राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट की सत्र अदालत ने कथित ट्वीट मामले में शुक्रवार को अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। जुबैर पर अपने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने गुरुवार को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

सशर्त जमानत, कोर्ट की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का भी आदेश

पटियाला हाउस कोर्ट ने फेक्ट चेकर वेबसाइट के को-फाउंडर को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत के साथ 50,000 का बांड और न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का आदेश भी दिया है।

हाथरस की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है

हालांकि मोहम्मद जुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज मामले में के लिए मिली है। ऐसे में उन्हें अभी यूपी पुलिस के कस्टडी में ही रहना पड़ेगा क्योंकि जुबैर के खिलाफ यूपी में अलग-अलग जगहों पर 6 मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में हाथरस की एक अदालत ने गुरुवार को जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया था।

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