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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग को दी अनुमति

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प्रयागराज, 14 दिसम्बर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कथित शाही ईदगाह मस्जिद के अधिवक्ता आयुक्त द्वारा सर्वेक्षण की मांग करने वाली अर्जी पर फैसला सुनाया और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के लिए आयोग को अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायालय ने हिन्दू पक्ष की याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई को सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निरीक्षण के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसम्बर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिन्दू मंदिर के बहुत सारे चिह्न और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।’

अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति की अर्जी पर 18 दिसम्बर को होगी सुनवाई

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह पहले मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली अर्जी पर सुनवाई करेगा और फिर बाद में स्थिरता के मुद्दे पर फैसला करेगा। अधिवक्ता आयोग की नियुक्ति की अर्जी पर हाई कोर्ट 18 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।

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