न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव दो मार्च तक गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे

अहमदाबाद, 18 फरवरी। गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल के अवकाश पर रहने के कारण केंद्र ने न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव को 18 फरवरी से दो मार्च तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है।

गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर रोस्टर में बदलाव के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल को ‘कानूनी तरीके’ से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय के रोस्टर में न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीशों को सौंपे गए मामलों का विवरण होता है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन अनिरुद्ध वैष्णव को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं। मुख्य न्यायाधीश 18 फरवरी से दो मार्च तक अवकाश पर रहेंगी।’’

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