जय शेट्टी हत्याकांड मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा निलंबित, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
मुंबई, 23 अक्टूबर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2001 में यहां होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में गैंगस्टर छोटा राजन को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी और मामले में उसे जमानत दे दी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। बहरहाल, राजन अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में अभी तिहाड़ जेल में ही रहेगा।
अन्य आपराधिक मामलों में अभी तिहाड़ जेल में ही रहेगा छोटा राजन
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मई में एक विशेष अदालत ने राजन को जय शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी। उसने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था।
मध्य मुंबई के गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी की चार मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच से पता चला था कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था और पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गई थी। वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर जे डे की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा राजन फिलवक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में है।