न्यूजक्लिक मामला : प्रबीर पुरकायस्थ व अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी की नोटिस
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के मानव संसाधन प्रमुख (एचआर) अमित चक्रवर्ती द्वारा राष्ट्र-विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर निर्धारित की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने 13 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ व अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले निचली अदालत ने 10 अक्टूबर को उन्हें दस दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के खिलाफ प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि भारत की ‘संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने’ और देश में असंतोष पैदा करने के लिए समाचार पोर्टल को चीन से बड़ी राशि मिली थी। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए पुरकायस्थ ने ‘पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज़्म’ (पीएडीएस) समूह के साथ मिलकर साजिश रची थी।