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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी – सामान्य तौर पर सुनवाई पूरी करने में लग सकते हैं 5 वर्ष

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सत्र न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी – सामान्य तौर पर सुनवाई पूरी करने में लग सकते हैं 5 वर्ष

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नई दिल्ली, 11 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्य आरोपित आशीष मिश्र की याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी के लिए स्थगित कर दी। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट कहती है कि केस को पूरा होने में कम से कम पांच वर्ष लगेंगे क्योंकि मामले में 208 गवाह हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत अर्जी पर यूपी के ट्रॉयल कोर्ट से मांगी दी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर, 2022 में आरोपित आशीष मिश्र की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उत्तर प्रदेश के ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। उनपर 3 अक्टूबर, 2021 को हुई उस घटना के लिए हत्या का मामला चल रहा है, जिसमें चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। मिश्र ने कथित तौर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर अपना वाहन चढ़ा दिया था, जिसमें तीन किसानों की मौत हो गई थी।

आशीष को नौ अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी, 2022 में जमानत दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने सत्र अदालत से पूछा था कि उस अदालत में अन्य लंबित या प्राथमिकता वाले मुकदमों की समय-सारणी से समझौता किए बिना लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई पूरी करने में सामान्य तौर पर कितना समय लगने की संभावना है। पीठ आशीष मिश्र की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।

किसानों को कुचलने के मामले में आशीष और 12 अन्य के खिलाफ आरोप तय

सुनवाई के दौरान पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से इस बात की पुष्टि करने को कहा कि क्या घटना में कथित रूप से किसानों को रौंदने वाली एसयूवी में सवार तीन लोगों की हत्या के मामले में दर्ज एक अलग मुकदमे में नामजद चार आरोपित अब भी हिरासत में हैं। पिछले वर्ष छह दिसम्बर को निचली अदालत ने लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में आशीष और 12 अन्य के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों में आरोप तय किए थे, जिससे सुनवाई की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया था।

मामले के अन्य आरोपितों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ ​​सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडेय, लवकुश राणा, शिशु पाल, उल्लास कुमार उर्फ ​​मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं। सभी आरोपित फिलहाल जेल में हैं।

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