1. Home
  2. हिन्दी
  3. चुनाव
  4. पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर शनिवार को पुनर्मतदान, धांधली की शिकायतों के बाद EC का फैसला
पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर शनिवार को पुनर्मतदान, धांधली की शिकायतों के बाद EC का फैसला

पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर शनिवार को पुनर्मतदान, धांधली की शिकायतों के बाद EC का फैसला

0
Social Share

कोलकाता, 1 मई। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर शनिवार (दो मई) को पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है। यह कदम जिला स्तर पर मतदान केंद्र-वार रिपोर्टों और शिकायतों की जांच के बाद उठाया गया है। सभी बूथ दक्षिण 24 परगना ज़िले के अंतर्गत आते हैं।

दक्षिण 24 परगना जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में हैं ये सभी 15 बूथ

चुनाव आयोग के अनुसार दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। इसके अलावा, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार बूथों पर भी भारी शिकायतों के मद्देनजर दोबारा वोट डाले जाएंगे।

4 विधानसभा क्षेत्रों में 77 बूथों पर धांधली की शिकायतें मिली थीं

उल्लेखनीय है कि गत 29 अप्रैल को राज्य में दूसरे व अंतिम चरण के मतदान के बाद दक्षिण 24 परगना के चार विधानसभा क्षेत्रों में 77 बूथों पर धांधली की चुनाव आयोग को  शिकायतें मिली थीं। इनमें फाल्टा से 32, डायमंड हार्बर से 29, मगराहाट से 13 और बज-बज से तीन शिकायतें मिली थीं। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग के दौरान मिली धांधली की शिकायतों और स्क्रूटनी के आधार पर यह फैसला लिया गया है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे।

चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया। इसी क्रम में ईसी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के तहत 29 अप्रैल 2026 को इन बूथों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। आयोग के अनुसार संबंधित मतदान केंद्रों पर 2 मई, 2026 को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक नए सिरे से मतदान कराया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नाम लिखे गए पत्र में कहा गया, ‘मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनाव, 2026 के लिए 29 अप्रैल को हुए मतदान के संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और 142-मगराहाट पश्चिम AC और 143-डायमंड हार्बर AC के पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आयोग, ‘लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 58 की उप-धारा (2) के तहत, यह घोषणा करता है कि उपर्युक्त चुनाव के लिए 29 अप्रैल को चुनिंदा मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान अमान्य है।”

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से मिलीं शिकायतों की चल रही जांच

15 बूथों पर रीपोलिंग के एलान के साथ ही चुनाव आयोग की नजरें अन्य क्षेत्रों पर भी टिकी हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 144-फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों की रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है। फाल्टा से रिपोर्ट मिलने के बाद वहां भी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या किसी और बूथ पर दोबारा मतदान की जरूरत है। चुनाव आयोग की टीमें जिलों से आने वाली शिकायतों और मतदान केंद्रों की रिपोर्ट्स की लगातार समीक्षा कर रही हैं।

फाल्टा की 30 और सीटें भी पुनर्मतदान के दायरे में आ सकती हैं

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र की 30 और सीटें दोबारा मतदान के दायरे में आ सकती हैं। यहां भाजपा ने आरोप लगाया था कि EVM के बटनों पर उनके चुनाव चिह्नों के ऊपर लेबलिंग और टेपिंग की गई थी।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code