केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बांड बेचने की दी मंजूरी, एक से 10 जुलाई तक होगी बिक्री
नई दिल्ली, 30 जून। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुनावी बांड के 21वें चरण की मंजूरी दे दी है। इन बांड की बिक्री एक जुलाई से शुरू होगी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए एक से 10 जुलाई तक चुनावी बांड की बिक्री और इनके लिए भुगतान करेगा।
उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बांड पेश किए गए थे। इन्हें राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक की इन शाखाओं से होगी चुनावी बांड की बिक्री
वित्त मंत्रालय के अनुसार एसबीआई की लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शाखाओं द्वारा चुनावी बांड की बिक्री की जाएगी।
चुनावी बांड के 20वें चरण की बिक्री एक अप्रैल से 10 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। पहले चरण के चुनावी बांड की बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 के दौरान हुई थी। सिर्फ एसबीआई को ही चुनावी बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बांड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन तक वैध रहता है
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार चुनावी बांड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन तक वैध रहता है। यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद कोई राजनीतिक दल बांड जमा कराता है तो उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता है। कोई भी ऐसा पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बांड के जरिए भुगतान पा सकता है, जिसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल मतों के कम से कम एक प्रतिशत मत मिले हैं।