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भगोड़ों पर शिकंजा : माल्या, नीरव व  चोकसी की 18 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने बैंकों को लौटाया कुछ पैसा

भगोड़ों पर शिकंजा : माल्या, नीरव व चोकसी की 18 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने बैंकों को लौटाया कुछ पैसा

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नई दिल्ली, 23 जून। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  ने देश के तीन प्रमुख आर्थिक भगोड़ों – विजय माल्या, नीरव मोदी व मेहुल चोकसी के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इस क्रम में ईडी ने हाल के दिनों में पीएमएलए के तहत न सिर्फ उनकी 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त की है बल्कि उनमें से 9,371.17 करोड़ रुपये की कुर्क/जब्त संपत्ति केंद्र सरकार और सरकारी बैंकों को लौटा दी है।

तीनों पर बैंकों से 22,586.83 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

गौरतलब है कि माल्या, नीरव व चोकसी ने अपनी कम्पनियों के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की, जिससे बैंकों को 22,586.83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। तीनों ही आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भागे हुए हैं। इनमें माल्या और नीरव जहां लंदन में रह रहे हैं वहीं चोकसी एंटीगा एंड बारबुडा में जा बसा था, जहां से बीते दिनों भागकर डोमिनिका चला गया था, जहां वह जेल में बंद है। केंद्र सरकार की एजेंसियां इन तीनों भगोड़ों के प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश कर रही हैं।

निर्मला बोंली – भगोड़ों व आर्थिक अपराधियों का सक्रियता से पीछा करेंगे

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, ‘भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा किया जाएगा। उनकी संपत्ति कुर्क की गई और बकाया वसूल किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) उनके शेयरों को बेचकर पहले ही 1,357 करोड़ रुपये वसूल कर चुके हैं। ऐसी संलग्न संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से बैंकों द्वारा कुल 9,041.5 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी।’

ज्ञातव्य है कि सीबीआई की एफआईआर के अनुसार ईडी ने तुरंत कार्रवाई की और देश-विदेश में हुए लेनदेन तथा विदेश में संपत्ति का पता लगाया। जांच से पता चला कि इन तीनों ने अपने नियंत्रण की फर्जी कम्पनियों के जरिए धोखाधड़ी की थी।

बैंकों के हुए नुकसान के 80 फीसदी की भरपाई

 ईडी ने 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने की काररवाई शुरू की। इनमें विदेश में 969 करोड़ की संपत्तियां भी शामिल हैं। अब तक की जब्त संपत्तियां बैंकों के कुल नुकसान 22,586.83 करोड़ का करीब 80.45 फीसदी है। ईडी की जांच से पता चला कि इनमें से कई संपत्तियां फर्जी कम्पनियों, तीसरे पक्ष, रिश्तेदार और ट्रस्ट के नाम पर इन आरोपियों ने बटोर रखी थीं।

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