EC अब 6 राज्यों में शुरू करेगा SSR, अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी

नई दिल्ली, पांच नवम्बर। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अब छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना, नए व युवा मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में मौजूद गलतियों को सुधारना है। इस प्रक्रिया में ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं।

इस पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2027

चुनाव आयोग के अनुसार इस पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि माना गया है। यानी इस तारीख तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो युवा एक अप्रैल, एक जुलाई और एत अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होने वाले हैं, उन्हें भी एडवांस में आवेदन करने की सुविधा दी गई है।

कब जारी होगी ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट?

इस प्रक्रिया के तहत संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची 30 नवम्बर 2026 को जारी की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या किसी तरह की गलती सुधारने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निबटारा करने के बाद अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर फोकस

इस विशेष अभियान में पहली बार वोट देने वाले पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर खास जोर रहेगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से न छूटे।

आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पुनरीक्षण का काम निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जा सके।

इन राज्यों में बाद में जारी होगा SSR का शेड्यूल

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।

SSR का पूरा शेड्यूल

  • पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण – 20 नवम्बर, 2026 तक।
  • इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन – 30 नवम्बर 2026।
  • दावे-आपत्तियां लेने की अवधि – 30 नवम्बर, 2026 से 30 दिसम्बर, 2026 तक।
  • फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन- 21 जनवरी 2027।

अधिकारियों के लिए चुनाव आयोग के सख्त निर्देश

  • SSR की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
  • RPA 1950 की धारा 13CC के तहत वोटर लिस्ट बनाने में लगा हर अधिकारी चुनाव आयोग में डेपुटेशन पर माना जाएगा।
  • मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि CEO, DEO, ERO, BLO के कोई भी पद खाली न रहे। SSR के दौरान किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर आयोग की मंजूरी के बिना नहीं होगा।
  • ERO की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति लिस्ट में न रहे।
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