लखनऊ, 28 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावाली पर बोनस का उपहार देने का फैसला किया है। अपर मुख्य सचिव, एस. राधा चौहान की ओर से जारी आदेश के अनुसार 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस
योगी सरकार के इस फैसले का प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। हालांकि यह बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 तक अपनी सेवा के कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया होगा।
दैनिक वेतनभोगी वाले ऐसे कर्मचारी भी बोनस के पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च, 2021 तक तीन वर्ष या उससे ज्यादा दिनों तक काम किया होगा। इसके अलावा पेंशनरों को भी बोनस मिलेगा। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2021 के बाद रिटायर हुए हैं।
ये कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं होंगे
फिलहाल, ऐसे कर्मचारी बोनस के हकदार नहीं होंगे, जिनके खिलाफ विभागीय स्तर पर कोई अनुशासनात्मक काररवाई चल रही हो या फिर जिनके खिलाफ किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा हो। ऐसे कर्मचारी भी बोनस से वंचित रहेंगे, जिन्हें 2021-22 में किसी अनुशासनात्मक काररवाई या आपराधिक मुदकमे में सजा मिली हो।
बोनस का 75 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा होगा
अक्टूबर महीने के वेतन में आने वाले इस बोनस का 75 फीसदी हिस्सा ईपीएफ खाते में और 25 फीसदी हिस्सा नकद भुगतान किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि खाता (ईपीएफ अकाउंट) नहीं है तो यह रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) या पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में जमा कराया जाएगी। वहीं, 31 मार्च, 2021 के बाद अवकाश ग्रहण कर चुके या 30 अप्रैल, 2022 को अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी।