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विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले सपा नेता आजम खान से वोटिंग अधिकार भी छिना, मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी

विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले सपा नेता आजम खान से वोटिंग अधिकार भी छिना, मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी

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बरेली, 17 नवम्बर। भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन वर्ष की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह काररवाई की है। रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रतियां और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।’

गौरतलब है कि आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गत 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद हो गई थी।

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