ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण : कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र हटाए गए, न्यायालय ने रिपोर्ट के लिए दो दिनों का वक्त दिया
वाराणसी, 17 मई। धार्मिक नगरी काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया है। कमिशन के काम में रुचि नहीं लेने और मीडिया में सूचनाएं लीक करने के आरोप लगने के बाद उनपर यह काररवाई की गई है।
स्थानीय अदालत ने इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और दो दिनों का वक्त दिया है। अब कोर्ट द्वारा नियुक्त सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह सर्वे रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसी क्रम में तालाब से मछली हटाने और दीवार गिराने वाली अर्जी पर बुधवार को फैसला होगा।
अजय मिश्र पर काम में रुचि नहीं लेने और मीडिया में सूचनाएं लीक करने का आरोप
कोर्ट ने अपने कहा, ‘जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और कमिशन का काम करता है तो उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमिशन कार्यवाही का संपादन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा। कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान आदि सार्वजनिक रूप से नहीं देगा। लेकिन अजय कुमार मिश्र की ओर से रखे गए प्राइवेट कैमरामैन ने बराबर मीडिया बाइट दी, जोकि न्यायिक मर्यादा के खिलाफ है। इसलिए वकील कमिश्रर अजय कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।
अब विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह दाखिल करेंगे सर्वे रिपोर्ट
कोर्ट ने कहा कि अब विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह 12 मई के बाद की कमिशन की कार्यवाही की रिपोर्ट स्वंय दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता विशाल सिंह के निर्देशन में काम करेंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि विशाल सिंह ने कहा है कि कमिशन रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम दो दिनों का समय लगेगा। इस प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है और उन्हें दो दिनों का समय दिया जाता है।
इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त स्पेशल कमिशन ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए दो दिनों की मोहलत मांगी थी। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा, ‘रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिनों के समय की मांग की गई है। हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और उन जगहों के सर्वे की मांग भी की है, जहां टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है।
अजय प्रताप सिंह ने कहा, ‘अदालत के आदेशा अनुसार 14 से 16 मई के बीच सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य किया गया। 17 मई को सर्वे से संबंधित रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी थी।’