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संजय राउत को राहत : मनी लॉन्ड्रिंग केस में 101 दिनों बाद शिवसेना सांसद को मिली जमानत

संजय राउत को राहत : मनी लॉन्ड्रिंग केस में 101 दिनों बाद शिवसेना सांसद को मिली जमानत

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मुंबई, 9 नवम्बर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे शिवसेना (अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय राउत को 101 दिनों बाद बुधवार को जमानत मिल गई। प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चॉल भूमि मामले में राउत को जुलाई के अंत में गिरफ्तार किया था। इस मामले में राउत, उनकी पत्नी व करीबियों समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।

पात्रा चॉल घोटाले में 31 जुलाई को हुई थी राउत की गिरफ्तारी

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने बुधवार को फैसला सुनाया। मुंबई के उत्तरी उपनगरीय इलाके में पात्रा चॉल प्रोजेक्ट के मामले में ईडी जांच कर रही है। जांच के दौरान राउत को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 31 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और ईडी की हिरासत में आठ दिन बिताने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

7 सितम्बर को जमानत के लिए याचिका दायर की थी

संजय राउत ने 7 सितम्बर को जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने साथ ही दावा किया था कि उनके खिलाफ दर्ज ईडी की मामला सत्तारूढ़ दल की तरफ से विपक्ष का दबाने की कोशि है। उन्होंने यह भी कहा था कि अपराध की आय के तौर पर दिखाए गए 1.06 करोड़ रुपये का हिसाब था और जानकारी दी गई थी।

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