राहुल गांधी को राहत : पुणे कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में दी जमानत
पुणे, 10 जनवरी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली, जब पुणे की एक विशेष अदालत ने हिन्दुत्व विचारक वीडी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में जमानत दे दी।
25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर कांग्रेस सांसद को जमानत
राहुल गांधी इस मामले में शुक्रवार को वीडियो लिंक के जरिए पुणे की सांसद/विधायक अदालत में पेश हुए। अदालत ने 25,000 रुपये के जमानती बॉण्ड पर कांग्रेस सांसद को जमानत दे दी। राहुल के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है क्योंकि अब उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं होना होगा।
अदालत के समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी मिली
वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। अब राहुल गांधी को अदालत के सामने पेश नहीं होना होगा। पवार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
सावरकर के पोते ने दर्ज कराई थी शिकायत
उल्लेखनीय है कि यह मामला मार्च, 2023 में लंदन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। उन्होंने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिसके बाद सावरकर के पोते की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने पिछले वर्ष पुणे की अदालत में मानहानि की याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर कोर्ट ने पुणे की विश्रामबाग पुलिस को जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।