1. Home
  2. हिंदी
  3. राजनीति
  4. सीएम योगी को हेट स्पीच मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं
सीएम योगी को हेट स्पीच मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं

सीएम योगी को हेट स्पीच मामले में राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिका में मेरिट नहीं

0
Social Share

नई दिल्ली, 26 अगस्त। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है और उसे मेरिट के लायक नहीं माना है।

गौरतलब है कि वर्ष 2007 के एक भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच का मुकदमा चलाए जाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि इस अर्जी में मेरिट नहीं है, जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी जा सके।

इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कथित भड़काऊ भाषण की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल आदित्यनाथ योगी को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं।

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था।

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code