
तेलंगाना : फार्मा कम्पनी ने की 40 मजदूरों की मौत की पुष्टि, पीड़ित परिवारों को मिलेगा मुआवजा
हैदराबाद, 2 जुलाई। तेलंगाना की फार्मा कम्पनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने संगारेड्डी जिले के पशम्यलारम औद्योगिक क्षेत्र स्थित अपने संयंत्र में बीते दिनों विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में टीम के 40 सदस्यों को खो दिया है। कम्पनी ने घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। सरकारी आंकड़ों में बुधवार सुबह तक मृतकों की संख्या 36 बताई गई थी।
मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा
कम्पनी ने एक बयान में कहा, ‘बेहद दुख के साथ हम तेलंगाना के पशम्यलारम में सिगाची इंडस्ट्रीज के संयंत्र में हुई दुर्घटना का विवरण साझा कर रहे हैं। इस दुर्घटना में टीम के 40 अहम सदस्यों की मौत हो गई और 33 से अधिक लोग घायल हो गए।’’
तेलंगाना सरकार भी मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की मदद देगी
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने भी मंगलवार को कहा था कि राज्य सरकार सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधन से बातचीत कर विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाना सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गंभीर रूप से घायल लोगों को 10 – 10 लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि घायल, लेकिन कुछ समय बाद काम पर लौट सकने वाले मजदूरों को पांच लाख रुपये दिए जाएंगे।
कम्पनी ने कहा कि दुर्घटना के समय से ही वह राहत कार्यों, परिवार के समर्थन और जांच और अनुपालन प्रयासों में सहयोग कर रही है। इसने कहा, ‘सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मृतकों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का वादा किया है, जबकि घायलों को पूर्ण चिकित्सा और पुनर्वास सहायता मिलेगी।’
संयंत्र का संचालन लगभग 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद
सिगाची ने यह भी स्पष्ट किया कि दुर्घटना संयंत्र में रिएक्टर विस्फोट के कारण नहीं हुई जैसा कि मीडिया के कुछ वर्ग ने दावा किया है। कम्पनी ने कहा कि वह जांच से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अद्यतन जानकारी साझा करेगी और संयंत्र का संचालन लगभग 90 दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा।
पीड़ितों में से एक के परिवार के सदस्य की शिकायत के आधार पर संगारेड्डी पुलिस ने सोमवार को विस्फोट के संबंध में फैक्टरी प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) और 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।