hindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Reading: सहूलियत : अब आप अधिकारियों को सूचना दिए बिना विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपये तक मंगा सकते हैं
Share
  • ગુજરાતી
  • English
Font ResizerAa
hindi.revoi.inhindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
Search
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Have an existing account? Sign In
Follow US
hindi.revoi.in > Blog > हिन्दी > अंतरराष्ट्रीय > सहूलियत : अब आप अधिकारियों को सूचना दिए बिना विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपये तक मंगा सकते हैं
अंतरराष्ट्रीयराष्ट्रीयहिन्दी

सहूलियत : अब आप अधिकारियों को सूचना दिए बिना विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से 10 लाख रुपये तक मंगा सकते हैं

Vinayak Barot
Last updated: July 3, 2022 11:41 am
Vinayak Barot
Published: July 3, 2022
Share
SHARE

नई दिल्ली, 3 जुलाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े कुछ नियमों में संशोधन कर भारतीयों को विदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों से वर्ष में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति दी है और इसके लिए उन्हें अधिकारियों को सूचना भी नहीं देनी होगी। पहले इसकी सीमा एक लाख रुपये थी।

10 लाख से ज्यादा की राशि पर 90 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि यदि रकम (10 लाख रुपये से) अधिक हो तो लोगों को पूर्व के 30 दिन के बजाय अब सरकार को सूचना देने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। नए नियम, विदेशी चंदा (नियमन) संशोधन नियमों, 2022 को गृह मंत्रालय ने शुक्रवार की रात एक गजट अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया।

अब तक बिना सूचना एक लाख रुपये मंगाने की छूट थी

अधिसूचना में कहा गया है, “विदेशी चंदा(नियमन) नियमों, 2011, के नियम 6 में – ‘एक लाख रुपये’, शब्दों की जगह ‘10 लाख रुपये’ ; और ‘30 दिन’ के लिए शब्दों की जगह ‘तीन महीने’ शब्द लेंगे।” नियम-6 रिश्तेदारों से विदेशी चंदा प्राप्त करने से संबद्ध है। इसमें कहा गया है कि पहले कोई व्यक्ति किसी वित्त वर्ष में अपने किसी रिश्तेदार से एक लाख रुपये से अधिक या समान राशि चंदे के रूप में प्राप्त करता था तो उसे इस तरह की राशि प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को सूचना देनी होती थी।

इसी तरह, नियम 9 में बदलाव किया गया है, जो विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण और पूर्व अनुमति हासिल करने की अर्जी से संबद्ध है। संशोधित नियमों के जरिये व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को गृह मंत्रालय को उस बैंक खाते के बारे में जानकारी देने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया है, जिनका उपयोग इस तरह के धन के उपयोग के लिए किया जाना है। पहले यह समय सीमा 30 दिनों की थी।

नियम 13 में प्रावधान ‘बी’ भी विलोपित

केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान ‘बी’ भी विलोपित कर दिया है, जो दानदाता, प्राप्त राशि और प्राप्त करने की तारीख आदि सहित विदेशी चंदा की अपने वेबसाइट पर हर तिमाही घोषणा करने से संबद्ध है।

अब, एफसीआरए के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने पर एक अप्रैल को शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रथम दिन, वित्त वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर, अपनी वेबसाइट पर या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर खाते का विवरण देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा। एनजीओ या किसी व्यक्ति के विदेशी चंदा प्राप्त करने के मामले में इस तरह के अंशदान की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रति तिमाही करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है।

You Might Also Like

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले अमित शाह – बिखरा हुआ है विपक्ष, आपस में ही लड़ रहे कांग्रेसी
बिहार : आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के 5 ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी
प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के लिए लगभग 7,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया उद्घाटन
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी बोले – ‘इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा’
केंद्र सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी – NCERT की पाठ्यपुस्तकों में छात्र पढ़ेंगे भगवद् गीता
TAGGED:Central GovernmentFCRAForeign Contributionministry of home affairs
Share This Article
Facebook Email Print

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe
TelegramFollow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
Popular News
चुनावराजनीतिराष्ट्रीयलोकसभा चुनाव 2024हिन्दी

पवन खेड़ा का पीएम पर जवाबी हमला – ‘मोदीजी तो विश्व गुरु हैं, क्यों नहीं लड़ते दक्षिण से चुनाव’

Revoi Editor
Revoi Editor
May 5, 2024
महाकुम्भ 2025 : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संगम में लगाई डुबकी
DMK सांसद सेंथिलकुमार के बयान पर भाजपा हमलावर, मीनाक्षी बोलीं – देश बर्दाश्त नहीं करेगा सनातनी परम्परा का अपमान
आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी शाहनवाज को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार
उच्च स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग व सुविधा की दरकार: राहुल द्रविड़
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

लोकप्रिय श्रेणियां

  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अंतरराष्ट्रीय
  • खेल
  • राज्य
  • चुनाव
  • कारोबार
  • देश-विदेश
  • बॉलीवुड
  • मनोरंजन
  • व्यापार

About US

REVOI is a independent media start-up. We are a new-age media company with a rich and storied legacy. REVOI believes : “INFACT EVERY PERSON ON THIS EARTH IS ARGUABLY A STAKEHOLDER IN EVERY ORGANISATION ON THIS PLANET”
Quick Link
  • ગુજરાતી
  • English
Top Categories

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

    © 2026 Trim Media Private Limited. All Rights Reserved.
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Username or Email Address
    Password

    Lost your password?