hindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Reading: इंस्टाग्राम पर बच्चों के आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में NHRC सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब
Share
  • ગુજરાતી
  • English
Font ResizerAa
hindi.revoi.inhindi.revoi.in
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
Search
  • होम
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • कारोबार
  • राज्य
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्यप्रदेश
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • खेल
Follow US
hindi.revoi.in > Blog > हिन्दी > राष्ट्रीय > इंस्टाग्राम पर बच्चों के आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में NHRC सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब
राष्ट्रीयहिन्दी

इंस्टाग्राम पर बच्चों के आपत्तिजनक विज्ञापन मामले में NHRC सख्त, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को किया तलब

Revoi Editor
Last updated: August 5, 2026 5:51 pm
Revoi Editor
Published: August 5, 2026
Share
SHARE

नई दिल्ली, 5 अगस्त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों के मामले में सख्त रुख अपनाया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को समन जारी करते हुए उन्हें सात सितम्बर को पेश होने का आदेश दिया है।

बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है यह मामला

यह मामला बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की एक रिपोर्ट से जुड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर ‘रेप वीडियो’ और ‘चाइल्ड वीडियो’ जैसे शब्दों वाले पेड विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। इन विज्ञापनों पर क्लिक करने पर यूजर्स को टेलीग्राम के चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल (सीएसएएम) बेचा जा रहा था।

नोटिस व रिमाइंडर की अनदेखी के बाद आयोग ने भेजा समन

एनएचआरसी ने इस खबर को खुद संज्ञान में लिया था। आयोग ने गत आठ जुलाई को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 15 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी थी। 15 दिन बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो एनएचआरसी ने 29 जुलाई को रिमाइंडर भेजा और सात दिनों का और समय दिया। चेतावनी भी दी कि यदि रिपोर्ट नहीं आई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन तय समय में भी रिपोर्ट नहीं पहुंची। इसके बाद बुधवार को एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की बेंच ने इसे ‘बहुत गंभीर’ मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कमिश्नर सात सितम्बर को पूर्वाह्न 11.30 बजे मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली में रिपोर्ट और देरी की वजह के साथ पेश हों।

आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीपीसी के नियम 16 के तहत होगी काररवाई

हालांकि आयोग ने यह भी कहा कि यदि 31 अगस्त तक रिपोर्ट भेज दी जाती है तो व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी। समन में चेतावनी दी गई है कि यदि बिना वजह आदेश का पालन नहीं हुआ तो सीपीसी के नियम 16 के तहत काररवाई की जाएगी।

एनएचआरसी ने कहा कि यदि ये आरोप सच हैं तो यह बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, सीएसएएम के प्रचार और बिक्री और संगठित अपराध का मामला है। इससे सोशल मीडिया कम्पनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की सुरक्षा के सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। आयोग ने कहा कि इस मामले की जांच पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एनएचआरसी ने कहा कि सोशल मीडिया कम्पनियों की जिम्मेदारी है कि वे पोक्सो से जुड़े अपराधों की जानकारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस और एनसीएमईसी को तुरंत दें।

एनएचआरसी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जल्द जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें डिजिटल सबूत सुरक्षित रखना, पीड़ित बच्चों और आरोपियों की पहचान करना, मेटा और अन्य कम्पनियों द्वारा पोक्सो की धारा 19 और 20 के तहत रिपोर्टिंग की जानकारी, जरूरी जगहों पर एफआईआर दर्ज करना, विज्ञापनों के पीछे के लेन-देन ट्रेस करना और पीड़ित बच्चों को बचाने एवं मदद के कदम शामिल हों। आयोग ने यह भी कहा कि पुलिस जांच करे कि मेटा और उसके जिम्मेदार अधिकारियों ने रिपोर्टिंग की अनिवार्य जिम्मेदारी निभाई या नहीं। यदि चूक मिली तो कानून के मुताबिक काररवाई की जाए।

 

You Might Also Like

इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा – ‘यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं’
दिल्ली-एनसीआर में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई तीव्रता
शेयर बाजार: एशियाई बाजारों में मजबूती के बीच शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 325 अंक चढ़ा
‘नेशनल बायोबैंक’ से अब हर भारतीय को मिलेगा व्यक्तिगत इलाज : डॉ. जितेंद्र सिंह
यूपी : मुख्‍तार अंसारी पर कसता जा रहा शिकंजा , करीबी की 83 लाख की सम्‍पत्ति कुर्क
TAGGED:NHRCNHRC summons Delhi Police Commissionerobjectionable advertisementstargeting children on Instagram
Share This Article
Facebook Email Print
Popular News
कारोबारराष्ट्रीयव्यापारहिन्दी

शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबारी सप्ताह का समापन, सेंसेक्स 456 अंक टूटा, निफ्टी 65 अंक कमजोर

August 7, 2026

बांग्लादेश ने बिजली व गैस संकट के बीच भारत से अधिक डीजल सप्लाई की अपील की

उत्तराखंड में जमीन के लिए CM धामी से पंत ने मांगी मदद, बोले- ‘अपने पहाड़ के लोगों के बीच रहना चाहता हूं’

ऊना दलित अत्याचार केस : आरोपियों के बरी होने पर मायावती का हमला, गुजरात सरकार से हाईकोर्ट में सख्त पैरवी की मांग

भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, खाड़ी क्षेत्र में 24 घंटे हेल्पलाइन सक्रिय : विदेश मंत्रालय

रिजिजू का राहुल गांधी पर निशाना, बोले- महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में नहीं होनी चाहिए दिक्कत

मायावती का सपा पर हमला, बोलीं- ‘PDA’ में पिछड़े से अब ‘पंडित’ तक पहुंची राजनीति

Share Market Today: गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 267 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे

India-Cyprus Agreement : भारतीय कामगारों के लिए बड़ी पहल, भारत-साइप्रस माइग्रेशन समझौते को जल्द अंतिम रूप देने पर जोर

Instagram CSEAM: इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 50 से अधिक मामलों पर NHRC सख्त, Meta को नोटिस

Ad imageAd image

लोकप्रिय श्रेणियां

  • राष्ट्रीय
  • राजनीति
  • अंतरराष्ट्रीय
  • खेल
  • राज्य
  • चुनाव
  • कारोबार
  • देश-विदेश
  • बॉलीवुड
  • मनोरंजन
  • व्यापार

About US

REVOI is a independent media start-up. We are a new-age media company with a rich and storied legacy. REVOI believes : “INFACT EVERY PERSON ON THIS EARTH IS ARGUABLY A STAKEHOLDER IN EVERY ORGANISATION ON THIS PLANET”
Quick Link
  • ગુજરાતી
  • English
Top Categories

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

    © 2026 Trim Media Private Limited. All Rights Reserved.
    Welcome Back!

    Sign in to your account

    Username or Email Address
    Password

    Lost your password?