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महाराष्ट्र: दाऊद का नाम लेकर पीएम मोदी मोदी और सीएम योगी की हत्या की धमकी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

महाराष्ट्र: दाऊद का नाम लेकर पीएम मोदी मोदी और सीएम योगी की हत्या की धमकी, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा

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मुंबई, 3 अप्रैल। मुंबई की एक अदालत ने कमरान खान नाम के व्यक्ति को पुलिस को धमकी भरा कॉल करने के आरोप में दो साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। नवंबर 2023 में कमरान खान ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर कहा कि दाऊद इब्राहिम उसे 5 करोड़ रुपये देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए कह रहा है. उसने यह भी दावा किया कि दाऊद के लोग उसे 1 करोड़ रुपये देकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए तैयार हैं.

इतना ही नहीं, खान ने पुलिस को यह भी बताया कि वह मुंबई के जेजे अस्पताल को उड़ाने वाला है. इस धमकी के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और जांच शुरू की.

अदालत में जब यह मामला पहुंचा तो खान ने खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया. लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि इसके समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया गया. अदालत ने कहा कि इस तरह के झूठे कॉल प्रशासन को गुमराह करते हैं और सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव डालते हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘आरोपी बार-बार इस तरह की हरकतें करता रहा है. सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता.’

  • अदालत ने लगाया जुर्माना

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने) और धारा 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दो साल की सजा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. पुलिस ने बताया कि यह कॉल खान के मोबाइल नंबर से ही किया गया था, जिसके पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए गए. इसके बाद कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया और सजा सुनाई.

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