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क्रिकेटर यश दयाल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी पर रोक

Revoi Editor
Last updated: July 15, 2025 2:45 pm
Revoi Editor
Published: July 15, 2025
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प्रयागराज, 15 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महिला का 5 साल तक कथित यौन शोषण करने के आरोप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन किसी को 5 साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अतः क्रिकेटर को जमानत का हकदार माना गया।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की खंडपीठ ने 6 जुलाई 2025 को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ 27 वर्षीय क्रिकेटर यश दयाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

दरअसल दयाल पर एक महिला को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों की मुलाकात लगभग पाँच साल पहले हुई थी और दयाल ने महिला से शादी का वादा किया था। कथित पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि दयाल उसके विवाह के प्रस्ताव को टालता रहा और अंततः उसे पता चला कि दयाल अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध रखता है।

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