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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश बाबू को ED ने भेजा नोटिस, जानें- पूरा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महेश बाबू को ED ने भेजा नोटिस, जानें- पूरा मामला

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हैदराबाद, 22 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तेलुगू अभिनेता महेश बाबू को तलब किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि बाबू (49) को 28 अप्रैल को संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होकर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। ह मामला वेंगल राव नगर स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट फर्म साई सूर्या डेवलपर्स, सुराना ग्रुप और कुछ अन्य से जुड़ा है।

ईडी ने इस मामले में 16 अप्रैल को सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली स्थित परिसरों में तलाशी ली थी। सूत्रों के अनुसार, महेश बाबू इस मामले में फिलहाल आरोपी नहीं हैं और संभवतः इस धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी नहीं हैं।

ईडी को संदेह है कि अभिनेता ने इन समूहों की परियोजनाओं का प्रचार बिना उनके कथित धोखाधड़ी की जानकारी के किया होगा। उन्होंने बताया कि एजेंसी 5.9 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच कर रही है, जो अभिनेता ने कंपनियों से चेक और नकदी के माध्यम से विज्ञापन शुल्क के रूप में प्राप्त किया था। अभिनेता से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।

ईडी का मामला तेलंगाना पुलिस की एक शिकायत से संबद्ध है, जिसमें साईं सूर्या डेवलपर्स के मालिक सतीश चंद्र गुप्ता और भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेन्द्र सुराना तथा अन्य के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भूखंडों की बिक्री के लिए अग्रिम राशि के नाम पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की।

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