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डीजीसीए का एयरलाइन कम्पनी गो फर्स्ट को टिकट बुकिंग रोकने का निर्देश, कारण बताओ नोटिस भी जारी

डीजीसीए का एयरलाइन कम्पनी गो फर्स्ट को टिकट बुकिंग रोकने का निर्देश, कारण बताओ नोटिस भी जारी

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नई दिल्ली, 8 मई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही एयरलाइन गो फर्स्ट को अपनी उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग फौरन रोकने का सोमवार को निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए ने एयरलाइन को सुरक्षित, दक्ष एवं विश्वसनीय ढंग से परिचालन कर पाने में नाकाम रहने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी की है।

हालांकि गो फर्स्ट ने पहले से ही 15 मई तक टिकटों की रोक दी है। इसके साथ ही 12 मई तक एयरलाइन ने अपनी उड़ानें निरस्त कर रखी हैं। पिछले सप्ताह एयरलाइन ने इंजन आपूर्ति समय पर न होने से पैदा हुए वित्तीय संकट का हवाला देते हुए राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवाला समाधान अर्जी भी लगा दी। इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है।

सूत्रों के अनुसार गो फर्स्ट में संकट गहराने के बाद डीजीसीए ने उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली टिकट बुकिंग अगले आदेश तक फौरन रोकने को कहा है। इसके अलावा 15 दिन के भीतर विमान परिचालन नहीं कर पाने पर जवाब देने को भी कहा गया है। गो फर्स्ट से मिलने वाले जवाब के आधार पर ही उसे दिए गए विमान परिचालन प्रमाणपत्र (एओसी) को जारी रखने के बारे में कोई फैसला लिया जाएगा।

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