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दिल्ली हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार : एशियाई खेलों के लिए पहलवानों को मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार : एशियाई खेलों के लिए पहलवानों को मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 22 जुलाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश के लिए पहलवानों – बजरंग पुनिया और विनेश फोगट  को दी गई छूट पर पहलवानों अंतिम पंघाल व सुजीत कलकल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा, ‘रिट याचिका खारिज की जाती है।’

उल्लेखनीय है विनेश फोगाट (53 किलो) और बजरंग पूनिया (65 किलो) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया था जबकि दूसरे पहलवानों के लिए ट्रायल 22 और 23 जुलाई को निर्धारित किया गया था।

लेकिन तदर्थ समिति के इस फैसले का कई पहलवानों ने विरोध किया था। वहीं, अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। एडवोकेट रिषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद करने की मांग की थी।

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