अटल पेंशन योजना के पात्रता नियम में बदलाव, आयकर भरने वालों को अब नहीं मिलेगा इसका लाभ
नई दिल्ली, 11 अगस्त। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की पात्रता को लेकर नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब ऐसे लोग अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो आयकर का भुगतान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस आशय का एक आदेश जारी किया है, जो एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हो जाएगा।
एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा नया नियम
वित्त मंत्रालय की ओर से 10 अगस्त को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, ‘कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स भरता है या पहले कभी भर चुका है, वह एक अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकता।’ मंत्रालय ने इसके साथ ही नोटिफिकेशन में यह भी साफ किया है कि किन लोगों को आयकर दाता माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्सपेयर माना जाएगा, जिसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत इनकम टैक्स की देनदारी बनती है।
इस स्थिति में बंद हो जाएगा अटल पेंशन योजना का खाता
सरकारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक अक्टूबर को या इसके बाद अटल पेंशन योजना का लाभ उठाता है और बाद में यह पता चलता है कि वह आवेदन की तारीख पर या उससे पहले कभी भी इनकम टैक्सपेयर की कैटेगरी में रहा है, तो ऐसी स्थिति में अटल पेंशन योजना का उसका खाता बंद हो जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल लौटा दिए जाएंगे। इसके बाद उनका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
30 सितंबर, 2022 तक योजना में शामिल होने वाले इसका लाभ ले सकते हैं
फिलहाल यदि कोई भी व्यक्ति एक अक्टूबर, 2022 को नया नियम प्रभावी होने से पहले अटल पेंशन योजना का खाता खुलवा लेता है तो उसे इस स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
मौजूदा नियम के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं। इस कारण जो लोग अब तक अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं या अगले महीने के अंत तक यानी 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा लेते हैं, तो नया नियम लागू होने का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा।
लगभग 4 करोड़ है अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या
गौरतलब है कि चार जून तक नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 5.33 करोड़ थी। पीएफआरडीए के चेयरपर्सन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने बीते दिनों यह भी बताया था कि इन दोनों सरकारी पेंशन योजनाओं के पास चार जून, 2022 तक 7,39,393 करोड़ रुपये की संपत्ति प्रबंधन के लिए जमा थी। उस तारीख तक अकेले अटल पेंशन योजना से 3.739 करोड़ लोग जुट चुके थे।
अटल पेंशन योजना के ये हैं फायदे
अटल पेंशन योजना सरकार की गारंटी वाली पेंशन योजना है, जिसे पीएफआरडीए मैनेज करता है। 18-40 वर्ष आयु वर्ग के लोग बैंक या डाकघर के माध्यम से इसके लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ता को उसके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की उम्र होने के बाद हर माह 1000 रुपये से 5000 रुपये तक के पेंशन की गारंटी मिलती है। अंशदाता की मौत हो जाने पर योजना का लाभ उसके नामित को मिलता है।