1. Home
  2. हिन्दी
  3. राजनीति
  4. यूपी : दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 25 वर्ष कारावास की सजा
यूपी : दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 25 वर्ष कारावास की सजा

यूपी : दुद्धी के भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 25 वर्ष कारावास की सजा

0
Social Share

सोनभद्र, 15 दिसम्बर। सोनभद्र की एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट) से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को एक नौ वर्ष पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में 25 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना तय है।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी ठोका

एमपी/ एमएलए अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) एहसान उल्लाह खान ने अभियुक्त पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता के पुनर्वास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि को दो या उससे अधिक साल की कैद होने पर ‘दोषसिद्धि’ की तारीख से सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाएगा। इतना ही नहीं, सजा पूरी होने के बाद अगले छह साल के लिए वह सदन की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि अदालत ने 12 दिसम्बर को विधायक को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 दिसम्बर (आज) की तारीख तय की थी। फैसला सुनाए जाने से पहले गोंड के वकील ने कम से कम सजा देने का आग्रह किया और अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि बलात्कार पीड़िता के परिवार की पूरी देखभाल आरोपी द्वारा की जाएगी।

9 वर्ष पहले की घटना के वक्त विधायक नहीं थे गोंड  

त्रिपाठी ने बताया कि यह घटना चार नवम्बर, 2014 की है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के समय विधायक की पत्नी ग्राम प्रधान थीं। पीड़ित लड़की के भाई की तहरीर पर म्योरपुर थाना की पुलिस ने रामदुलार गोंड पर मामला दर्ज किया था। गोंड उस समय विधायक नहीं थे और मामले की सुनवाई पॉक्सो अदालत में चल रही थी। गोंड के विधायक निर्वाचित होने के बाद मामले की सुनवाई सांसद/विधायक (एमपी/ एमएलए) अदालत में स्थानांतरित कर दी गई।

खचाखच भरी हुई अदालत में जब विधायक गोंड को सजा सुनाई गई तो उनकी गर्दन झुकी हुई थी और वह उदास थे। दूसरी तरफ पीड़िता के भाई ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि लंबे संघर्ष और उतार-चढ़ाव के बाद अंततः उन्हें न्याय मिला।

Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code