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आयकर विभाग से कांग्रेस को बड़ी राहत, टैक्स नोटिस पर आम चुनाव से पहले कोई काररवाई नहीं

आयकर विभाग से कांग्रेस को बड़ी राहत, टैक्स नोटिस पर आम चुनाव से पहले कोई काररवाई नहीं

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नई दिल्ली, 1 अप्रैल। कांग्रेस को आम चुनाव से पहले सोमवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब आयकर विभाग ने कह दिया कि वह कांग्रेस के खिलाफ आयकर नोटिस के मामले में फिलहाल कोई दंडात्मक काररवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले में आखिरी फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस मामले में कोई काररवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 जुलाई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने आयकर विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें मेहता ने कहा कि मामले में अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के खिलाफ तुरंत कोई काररवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद कांग्रेस के खिलाफ इनकम टैक्स नोटिस से संबंधित मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है। अगली सुनवाई की तारीख 24 जुलाई निर्धारित की गई है।

कांग्रेस को 3500 करोड़ की मिली है नोटिस

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जब मामले की सुनवाई हुई, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इनकम टैक्स विभाग की ओर से पेश हुए और कहा कि हम इस मामले में बयान देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और अभी देश में आम चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक काररवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और तमाम शक्ति और दावे ओपन हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस को मार्च या उससे पहले के सालों के लिए कुल 3500 करोड़ की इनकम टैक्स नोटिस मिली है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई है। बेंच ने 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाई कोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की थी। आज की सुनवाई में कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा पेश हुए थे। खैर, राहत मिलने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने आयकर विभाग के इस इस कदम की सराहना की है।

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