दिल्ली शराब नीति घोटाला केस : अरविंद केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा, गृह मंत्रालय ने ED को दी अनुमति
नई दिल्ली, 15 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि संघीय एजेंसी ने 56 वर्षीय केजरीवाल को पिछले वर्ष मार्च में गिरफ्तार करने के बाद यहां विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने हाल में दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर धन शोधन निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक मंजूरी दे दी है।
ईडी ने केजरीवाल को बताया था आबकारी ‘घोटाले’ का ‘मुख्य साजिशकर्ता’
यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब पांच फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केजरीवाल को उनकी व्यक्तिगत हैसियत के साथ ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी आरोपित बनाया गया है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली में आबकारी ‘घोटाले’ का ‘मुख्य साजिशकर्ता’ बताया था।
आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्री, ‘आप’ नेताओं और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए इस काम को अंजाम दिया। ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अपराध के समय कथित कम्पनी ‘आप’ के ‘प्रभारी’ थे, इसलिए उन्हें और उनकी पार्टी को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपराधों का ‘दोषी माना जाएगा’ और उन पर मुकदमा चलाते हुए उन्हें दंडित किया जाएगा।
गौरतलब है कि आबकारी मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। विवाद उभरने के बाद इस नीति को रद किया जा चुका है। दिल्ली के उप राज्यपाल वी. के. सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी।
इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआई द्वारा 17 अगस्त, 2022 को दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को धन शोधन का मामला दर्ज किया था।