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पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज

Revoi Editor
Last updated: October 18, 2024 10:47 pm
Revoi Editor
Published: October 18, 2024
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प्रयागराज, 18 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वाराणसी से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल करने वाले विजय नंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने फैसला सुनाया।

उल्लेखनीय है कि चुनाव याचिका पहली बार तीन सितम्बर को पेश की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने 19 दिन विलंब से याचिका दाखिल करने की रिपोर्ट लगाई। हालांकि देरी की माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। कोर्ट ने याची से पूछा कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

याचिका के अनुसार विजय नंदन ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया था। इसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था। जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया है। इसकी वजह से वह चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित हो गए।

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने आदि की मांग की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका पोषणीय नहीं है।

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