अरविंद केजरीवाल को झटका : सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के लिए दर्ज होगी FIR

नई दिल्ली, 11 मार्च। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में दायर एक याचिका मंगलवार को सुनवाई के बाद स्वीकार कर ली और पुलिस को 18 मार्च तक आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, AAP के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जान बूझकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सभी के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।

दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, ‘इस अदालत का मानना ​​है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।’

इससे पहले 2022 में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया था। हालांकि, एक सत्र अदालत ने इस फैसले को पलटते हुए मजिस्ट्रेट को याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत का यह आदेश विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की पार्टी के सत्ता से बाहर होने के कुछ हफ़्ते बाद आया।

RELATED ARTICLES

Most Popular