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बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर बढ़ीं, केरल की अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

बाबा रामदेव की मुश्किलें फिर बढ़ीं, केरल की अदालत ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

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कोझिकोड, 2 फरवरी। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। केरल में पलक्कड़ जिले की की एक अदालत ने स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों के ही खिलाफ यह वारंट उनकी गैरहाजिरी के कारण जारी किया है।

कोर्ट में गैरहाजिरी मामले में आचार्च बालकृष्ण पर भी काररवाई

दरअसल, स्वामी रामदेव व आचार्य बालकृष्ण केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा दिव्य फार्मेसी के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मामले में पेश नहीं हुए थे। कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ 15 फरवरी को पेश होने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने एक फरवरी को इन आरोपितों के खिलाफ जमानत योग्य वारंट जारी किया था, ताकि वे कोर्ट में पेश हो सकें। यह मामला दिव्य फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा है, जिस पर केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने काररवाई की है।

उल्लेखनीय है कि योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कई मामले रहे हैं। इनमें भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे मामले शामिल हैं। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और पतंजलि को राहत दे चुका है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वे फिर से कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सजा हो सकती है।

पतंजलि के खिलाफ अब तक के मामले

  • पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफी स्वीकार कर ली थी। इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया गया था।
  • पतंजलि के कपूर वाले उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि पर चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
  • कोविड-19 ठीक करने का दावा करने और मॉडर्न मेडिसिन को बेकार कहने के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाए थे।
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