अडानी-हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को तीन माह के अंदर जांच पूरी करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली, 3 जनवरी। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का समय और दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने के लिए कोई आधार नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जांच ट्रांसफर करने की शक्ति असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए।
The Hon'ble Supreme Court's judgement shows that:
Truth has prevailed.
Satyameva Jayate.I am grateful to those who stood by us.
Our humble contribution to India's growth story will continue.
Jai Hind.
— Gautam Adani (@gautam_adani) January 3, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने SEBI के रेगूलेटरी फ्रेमवर्क में हस्तक्षेप करने के अपने सीमित अधिकार की भी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले पर अपना फैसला रिजर्व रख लिया था। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेल फर्म हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी।
- सेबी ने 20 मामलों में जांच की पूरी
चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी ने 22 मामलों में से 20 में अपनी जांच को पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, ‘सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।’ चीफ जस्टिस ने कहा कि सेबी के रेगूलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की कोर्ट की शक्तियां लिमिटेड है।
एफपीआई और एलओडीआर नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठा था। कोर्ट ने कहा, ‘भारत सरकार और सेबी को यह देखना होगा कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट द्वारा कानून का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि हां, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करें।’
- इन याचिकाओं को कोर्ट ने किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से एफपीआई और एलओडीआर नियमों में संशोधन को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये नियम किसी भी दोष से मुक्त थे। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के बीच हितों के टकराव वाले तर्कों को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार और SEBI को भारतीय निवेशकों के हितों को बढ़ाने के लिए समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए।
- अडानी के शेयरों में उछाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेज 4.35 फीसदी और अडानी पोर्ट्स 2.30 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, अडानी पावर में 4.29 फीसदी की तेजी, अडानी एनर्जी में 12.04% की तेजी, अडानी ग्रीन में 5.08% का उछाल, अडानी टोटल में 9.10 फीसदी की बढ़त और अडानी विल्मर में 5.08% का इजाफा देखने को मिला।