सचेत रहें राशन कार्डधारक : अब राशन पाने के लिए आधार से राशन कार्ड की लिंकिंग जरूरी
नई दिल्ली, 26 अप्रैल। केंद्र सरकार की तरफ से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ता किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड और आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
राशन कार्ड-आधार लिंक करने की तिथि 30 जून तक बढ़ाई गई
कहने का तात्पर्य यह कि अगर आपने अब तक भी अपना राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि आप समय से आधार और राशन को लिंक करा लें। पहले इसके लिए सरकार की तरफ से 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई थी। लेकिन अब आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।
आधार से राशन कार्ड को ऐसे करें लिंक
- सबसे पहले आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।
- यहां ‘Start Now’ पर क्लिक करें।
- यहां पर अपना पता और जिले आदि की डिटेल भरें।
- इसके बाद ‘Ration Card Benefit’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां अपना आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, ई-मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
- इसे भरने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP भरते ही आपकी स्क्रीन पर प्रोसेस कम्प्लीट होने का मैसेज मिलेगा।
- ये प्रक्रिया पूरी होने पर आपका आधार वैरीफाई हो जाएगा, साथ ही आधार और राशन कार्ड लिंक हो जाएंगे।
ऑफलाइन आधार से कैसे करें लिंक
राशन कार्ड से आधार को लिंक कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और राशन कार्ड धारक की पासपोर्ट साइज फोटी राशन कार्ड केंद्र पर जमा करना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड केंद्र पर आपका आधार कार्ड का बायोमेट्रिक डेटा वैरिफिकेशन भी हो सकता है।