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वाराणसी कोर्ट का आदेश – ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी

वाराणसी कोर्ट का आदेश – ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी

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वाराणसी, 24 जनवरी। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वाराणसी जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने हिन्दू पक्ष की मांग पर बुधवार को यह आदेश देते हुए कहा कि रिपोर्ट की प्रति हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों को दी जाएगी।

एएसआई ने 18 दिसम्बर को सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी थी

गौरतलब है कि एएसआई ने लगभग तीन माह तक चले सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में गत 18 दिसम्बर को कोर्ट में दाखिल की थी। हिन्दू पक्ष ने उसी समय रिपोर्ट देने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और एएसआई टीम के चार हफ्ते तक रुकने के आग्रह पर रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हो सकी थी।

हिन्दू पक्ष ने ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी

उल्लेखनीय है कि हिन्दू पक्ष ने ही रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी। हिन्दू पक्ष के वकीलों का कहना है कि अदालत ने रिपोर्ट देने का मौखिक आदेश दे दिया है। लिखित आदेश भी जल्द आ जाएगा। इसके बाद उनकी तरफ से रिपोर्ट की नकल के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा।

दोनों पक्षों में रिपोर्ट को लेकर सहमति बनने की बात भी कही जा रही

माना जा रहा है कि प्रार्थना पत्र दाखिल होने के बाद गुरुवार तक रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिल जाएगी। दोनों पक्षों में रिपोर्ट को लेकर सहमति बनने की बात भी कही जा रही है। हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन के अनुसार दोनों पक्षों को हार्ड कापी सौंपी जाएगी।

ASI ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी दाखिल कर दी सर्वे रिपोर्ट

इससे पहले बुधवार को ही एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट यहां की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी दाखिल की थी। 1991 से ज्ञानवापी का मूल विवाद यहीं पर चल रहा है। गत 18 दिसम्बर को एएसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का आग्रह करते हुए इसी कोर्ट का हवाला दिया था। एएसआई ने कहा था कि वहां भी रिपोर्ट दाखिल करनी है, इसलिए इसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जाए। एएसआई के आग्रह पर ही अदालत ने रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी थी। बताया जाता है कि चार हिस्सों में एएसआई ने करीब दो हजार पन्नों की यह रिपोर्ट अदालत में सील बंद लिफाफे में दाखिल की है।

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