केंद्र सरकार का सख्त फैसला : जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट को UAPA के तहत किया प्रतिबंधित

नई दिल्ली, 12 मार्च। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कठोर कदम उठाते हुए नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू-कश्मीर नेशनल फ्रंट (JKNF) पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंध लगा दिया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से एक “गैरकानूनी संगठन” घोषित किया।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का घटक JKNF तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित

वहीं, प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘जेकेएनएफ को जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया।’

गृह मंत्रालय ने कहा कि जेकेएनएफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। उसने कहा कि जेकेएनएफ के सदस्य जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को साजोसामान सहायता प्रदान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे हैं।

पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा यह प्रतिबंध

सरकार ने यह भी कहा कि जेकेएनएफ सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को जुटाने में लिप्त रहे हैं। यह आदेश पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

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