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ज्ञानवापी ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर रोक, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

ज्ञानवापी ‘शिवलिंग’ के वैज्ञानिक सर्वे के आदेश पर रोक, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

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नई दिल्ली, 19 मई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में श्री काशी विश्नाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाई कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका पर 12 मई को दिया था साइंटिफिक सर्वे का आदेश 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 12 मई को हिन्दू पक्ष की याचिका पर एएसआई को साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई को वाराणसी की जिला जज की अदालत में 22 मई को पेश होकर सर्वे के तरीके पर चर्चा करनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी।

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पिछले साल कमिश्नर के सर्वे के बाद शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिन्दू पक्ष ने इसे ही असली शिवलिंग बताया जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। आगे की जांच के लिए पूरे इलाके को सील भी कर दिया गया था।

हिन्दू पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिला जज ने शिवलिंग को नुकसान पहुंचने की आशंका में याचिका खारिज कर दिया था। जिला जज के आदेश के खिलाफ हिन्दू पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा।

हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी। उसने बताया कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए पांच तरीकों से साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है। इस पर 12 मई को हाई कोर्ट ने शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने की मंजूरी देते हुए एएसआई को अपनी रिपोर्ट जिला जज की अदालत में 22 मई को रखने का आदेश दिया था।

इसी बीच हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और माहौल बिगड़ने की आशंका जाहिर करते हुए इसपर रोक की अपील की। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और हिन्दू पक्ष को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी।

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