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यूपी राज्य चुनाव आयुक्त का फैसला – 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक

यूपी राज्य चुनाव आयुक्त का फैसला – 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक

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लखनऊ, 29 जनवरी। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 फरवरी की सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के प्रकाशन/ प्रसारण पर रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने विभिन्न समाचार चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने शनिवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल 10 फरवरी को सुबह 7.00 बजे से 7 मार्च को शाम 6.30 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया है। प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक में इसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा।

समाजवादी पार्टी ने ओपिनियन पोल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विभिन्न समाचार चैनल द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की थी।

पटेल ने पत्र में कहा था कि उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद से कई चैनल ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और चुनाव प्रभावित हो रहा है। यह कार्य आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उनकी मांग थी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

गौरतलब है कि यूपी में 10 फरवरी से सात मार्च के बीच सभी सात चरणों में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाना है। मतगणना 10 मार्च को होगी।

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