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मथुरा : शाही ईदगाह पर हिन्दू पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी खारिज

मथुरा : शाही ईदगाह पर हिन्दू पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी खारिज

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प्रयागराज, 4 जुलाई। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह मामले पर हिन्दू पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शाही ईदगाह को अयोध्या के रामजन्मभूमि की तरह विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी ने खारिज कर दी है।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। हिन्दू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट से मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिन्दू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि वहां पहले मंदिर था। वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका। न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है, न नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड। न कोई टैक्स दिया जा रहा। यहां तक कि बिजली चोरी की रिपोर्ट भी शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ हो चुकी है, फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए?

पक्षकार ने इसके लिए मासरे आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफएस ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला दिया था। श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद केस के मंदिर पक्षकार ने बताया कि हाई कोर्ट में पांच मार्च, 2025 को ये प्रार्थना पत्र दिया था।

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