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राजद ने सीएम नीतीश कुमार से की मांग – बिहार में बिना अनुमति ईडी और सीबीआई की काररवाई पर रोक लगे

राजद ने सीएम नीतीश कुमार से की मांग – बिहार में बिना अनुमति ईडी और सीबीआई की काररवाई पर रोक लगे

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पटना, 14 मार्च। सीबीआई और ईडी की काररवाई से लालू परिवार की बढ़ती परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अब हमलावर हो गया है। इस क्रम में राजद नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसा प्रावधान लागू करने की मांग की है, जिससे राज्य में सीबीआई और ईडी को काररवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना पड़े।

राजद विधायक भाई वीरेंद्र बोले – बिहार में सीबीआई व ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को कहा कि बिहार में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि ऐसा प्रावधान हो, जिसमें बिहार में सीबीआई और ईडी को काररवाई करने से पहले राज्य सरकार से आदेश लेना पड़े।

बंगाल समेत 9 राज्यों में इस तरह का कानून

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने फिर से बिहार में बिना अनुमति ईडी, सीबीआई की काररवाई पर रोक की मांग की। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखने जा रहे हैं। पत्र के साथ सदन पहुंचे राजद विधायक ने कहा कि बंगाल समेत नौ राज्यों में इस तरह का कानून है। बिहार में भी कानून बनना चाहिए, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों को काररवाई से पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी।

भाई वीरेंद्र ने कहा कि सदन की और भी प्रक्रिया होती है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी पूरी करेंगे। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि भाई वीरेंद्र की यह मांग क्या नीतीश कुमार मान सकते हैं? क्या राज्य सरकारों के पास यह अधिकार है कि वह सीबीआई और ईडी को कार्रवाई से रोक सकती है? विधि जानकारों की मानें तो नीतीश कुमार के लिए यह इतना आसान नहीं है। दरअसल, नियमों के तहत सीबीआई को कुछ मामलों में एक हद तक रोका जा सकता है, लेकिन ईडी को काररवाई से रोकना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि सीबीआई का संचालन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट-1946 के तहत होता है। सीबीआई किसी मामले में तभी जांच करती है, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का हो तो सीबीआई को अपनी काररवाई या फिर जांच आरंभ करने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है।

वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जांच का आदेश देता है तो सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, हाल के कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों ने सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है। इनमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले राज्य की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

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