दिल्ली सरकार का फैसला : अब सभी 1,677 स्कूलों की फीस पर लागू होंगे सख्त नियम, मनमानी पर लगेगी रोक
नई दिल्ली, 29 अप्रैल। दिल्ली की भाजपा सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पास किया है, जो राज्य के सभी 1,677 स्कूलों पर लागू होगा। इसमें सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूल सभी शामिल हैं। इस बिल के जरिए स्कूलों की फीस पर सख्त और स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया फैसला – सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि यह फैसला अभिभावकों की लगातार शिकायतों के बाद लिया गया है। अभिभावकों का आरोप था कि कुछ स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं और बच्चों व माता-पिता को परेशान कर रहे हैं। सीएम गुप्ता ने कहा, ‘मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया है। एक पूर्ण गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें स्कूल फीस की पूरी प्रक्रिया तय की गई है। यह सभी प्रकार के सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर लागू होगा।’
शिक्षा व्यापार नहीं, अधिकार है।
The Delhi School Education Fees Bill 2025 कैबिनेट में मंजूर।
अब दिल्ली के सभी स्कूलों में फीस के मामले में पारदर्शिता, नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। #viksitdelhi pic.twitter.com/OHd3eEBLnT
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 29, 2025
उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार ऐसा बिल लाया गया है, जिसमें अभिभावकों, स्कूल प्रबंधन, निदेशालय और सरकार की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है, ताकि कोई भी पक्ष अपनी सीमाओं से बाहर न जाए। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने इस दिशा में इतना ठोस कदम नहीं उठाया था। पहले सिर्फ दिल्ली स्कूल अधिनियम 1973 में फीस से संबंधित एक सेक्शन था, जिसमें कोई गाइडलाइन नहीं थी जिससे निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लग सके।
सीएम ने गत 15 अप्रैल को भी स्कूलों को दी थी चेतावनी
उल्लेखनीय है कि सीएम रेखा ने गत 15 अप्रैल को भी चेतावनी दी थी कि जो भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त काररवाई की जाएगी। उन्होंने कहा- ‘कई स्कूलों के अभिभावक मुझसे मिलकर शिकायत कर रहे हैं। कोई भी स्कूल बच्चों या अभिभावकों को धमका नहीं सकता, फीस मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकता। सख्त कानून और नियम हैं, जिनका पालन जरूरी है।’
अब माता-पिता को अपनी शिकायतों के लिए किसी के दरवाज़े पर जाने या आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक अर्जेंट सत्र बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत किया जाएगा।
– मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha pic.twitter.com/USGPHkHEH0— CMO Delhi (@CMODelhi) April 29, 2025
शिकायतें मिलने पर कुछ स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी
उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उन्हें नोटिस जारी की गई हैं। हाल ही में एक जन संवाद कार्यक्रम में मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल के खिलाफ भी शिकायत आई थी कि स्कूल ने गलत तरीके से अतिरिक्त फीस ली और बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जांच और काररवाई के निर्देश दिए गए हैं।
बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध
सीएम गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अन्याय, शोषण या अनियमितता के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है।’ उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।
