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मीडियाकर्मियों को अपशब्द कहने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र दिल्ली तलब

मीडियाकर्मियों को अपशब्द कहने के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र दिल्ली तलब

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लखीमपुर, 15 दिसंबर। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले में बेटे आशीष मिश्र ‘मोनू’ पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट लगने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ ने अपना आपा खो दिया है। इसका उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जब पत्रकारों के सवाल पर वह बौखला गए और मीडियाकर्मियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया।

इस बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का मीडियाकर्मियों के खिलाफ गाली-गलौच का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। बताया गया कि वह आज ही देर शाम दिल्ली जाएंगे।

दरअसल, लखीमपुर के ओयल में मदर चाइल्ड केयर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे अजय मिश्र से जब बेटे आशीष मिश्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए हुए कहा कि मीडिया वालों ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया है।

लखीमपुर हिंसा की जांच पर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर  पूछे गए सवाल पर भड़के केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘जाकर एसआईटी से पूछो, ये तो तुम्हारे मीडिया वाले हैं न, इन्हीं (अपशब्द) ने एक निर्दोष आदमी को फंसाया है, शर्म नहीं आती है, कितने गंदे लोग हैं, क्या जानना चाहते हो… एसआईटी से नहीं पूछे..।’

अजय मिश्र ने पत्रकार पर हाथ भी उठाने की कोशिश की

जो वीडियो सामने आया है, उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने पत्रकार पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, लेकिन साथ में खड़े लोगों ने रोक लिया। इसके बाद फिर अजय मिश्र ने पत्रकारों को गाली दी।

गौरतलब है कि लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच अधिकारी की अर्जी पर कोर्ट ने मंगलवार को सभी आरोपितों पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या का प्रयास और लाइसेंस असलहे के दुरुपयोग की धारा को मंजूरी दे दी है।

आशीष सहित अन्य आरोपितों की बढ़ेंगी मुश्किलें

एसआईटी के जांच अधिकारी ने जिस तरह से हत्या के प्रयास और एक राय होकर घटना को अंजाम देने जैसी धाराओं को कोर्ट में अर्जी देकर बढ़ाया है, इससे यह जरूर कहा जा सकता है कि लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाली है और पुलिस अपनी इस चार्जशीट में आशीष मिश्र उसके दोस्त अंकित दास व अन्य आरोपितों पर साजिश के तहत हत्या और लाइसेंसी असलहे के दुरुपयोग जैसी गंभीर धाराओं को शामिल कर सकती है।

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