Site icon Revoi.in

दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई तारीख घोषित

Social Share

नई दिल्ली, 18 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी गई है। अब 22 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की बैठक आहूत की गई है, जिसमें मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव होगा।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया था कि मेयर चुनाव में मनोनीत सदस्य (एल्डरमैन) मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव की तारीख यथाशीघ्र घोषित करने की हिदायत दी थी।

सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव पर एलजी सक्सेना ने लगाई मुहर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एलजी वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी गई थी। उस चिट्ठी में कहा गया था कि 22 फरवरी को चुनाव करवाए जाएं। अब उस मांग पर उप राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से मुहर लग चुकी है और कई रुकावटों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं।

सच पूछें तो दिल्ली की राजनीति में मेयर चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई के भेंट चढ़ गया था। तमाम प्रयासों के बावजूद भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए थे। भाजपा लगातार मांग कर रही थी कि चुनाव के दौरान नामित सदस्य यानी एल्डरमैन को भी वोटिंग देने का अधिकार रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था।

किस बात पर था विवाद?

आम आदमी पार्टी ने दो टूक कहा था कि संविधान के मुताबिक नामित सदस्य वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही फैसला सुनाया और नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए। उसी कड़ी में अब 22 फरवरी को मेयर चुनाव होने जा रहे हैं।

वैसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा था, ‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश जनतंत्र की जीत। एससी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ढाई महीने बाद अब दिल्ली को मेयर मिलेगा। ये साबित हो गया कि एलजी और बीजेपी मिलकर आए दिन दिल्ली में कैसे गैरकानूनी और असंवैधानिक आदेश पारित कर रहे हैं।’