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मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई : कश्मीरी महिला क्रिकेटर और उसके दो सहयोगी सेक्सटॉर्शन व जबरन वसूली में गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई : कश्मीरी महिला क्रिकेटर और उसके दो सहयोगी सेक्सटॉर्शन व जबरन वसूली में गिरफ्तार

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मुंबई, 23 अप्रैल। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर को उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया। दोनों को नई दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया। इसके बाद उनके सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी (22) को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरखंदा खान (30) और उसके भाई बाजिल खान (27) के रूप में हुई है। क्राइम ब्रांच के अनुसार, शिकायतकर्ता कोलाबा का रहने वाला 28 वर्षीय व्यवसायी है। वर्ष 2024 में पश्चिमी उपनगरों में रहने के दौरान उसकी मुलाकात फरखंदा खान से हुई।

मोबाइल चैट के जरिए दोनों के बीच परिचय बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे आपत्तिजनक बातचीत शुरू की। बाद में उसने उसे अपने सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी और भाई बाजिल खान से मिलवाया। पुलिस के मुताबिक 2024 में फरखंदा ने आर्थिक जरूरत का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की। जब उसने मना किया, तो आरोपी ने उनकी निजी चैट सार्वजनिक करने की धमकी दी। दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने 30 अप्रैल 2024 से 13 जनवरी 2026 के बीच 32 बैंक लेनदेन के जरिए कुल ₹23.61 लाख फरखंदा के बैंक खाते में ट्रांसफर किए।

जांच में सामने आया कि इस रकम का बड़ा हिस्सा उद्दीन इम्तियाज वानी के खाते में भेजा गया। इसके अलावा कुछ धनराशि फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के खाते में भी ट्रांसफर की गई। आरोप है कि वानी और बाजिल खान ने भी शिकायतकर्ता को धमकाया कि उनके पास उसकी फरखंदा के साथ चैट के स्क्रीनशॉट हैं और वे उसे गंभीर परिणाम, यहां तक कि जेल भेजने की चेतावनी देते थे। इन धमकियों के कारण शिकायतकर्ता ने जनवरी 2026 में आरोपियों को अतिरिक्त ₹40 लाख भी ट्रांसफर किए।

जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में पहला लेनदेन अप्रैल 2024 में ₹20,000 का था। आरोपी फरखंदा दिल्ली-एनसीआर के अंकुर विहार की निवासी है, उद्दीन वानी जम्मू-कश्मीर के खलापुर का रहने वाला है जबकि बाजिल खान जम्मू-कश्मीर के नूरखाव गांव का निवासी है। शिकायत के आधार पर वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) और आईटी एक्ट की धाराओं 61(2) व 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

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