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मध्य प्रदेश: धन शोधन मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, भोपाल, इंदौर समते 11 स्थानों पर की छापेमारी

मध्य प्रदेश: धन शोधन मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, भोपाल, इंदौर समते 11 स्थानों पर की छापेमारी

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नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 के बीच शराब कारोबार में कथित तौर पर करीब 50 करोड़ रुपये की अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर और मंदसौर में विभिन्न शराब ठेकेदारों से जुड़े कम से कम 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की जा रही है। धन शोधन का मामला शराब ठेकेदारों के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है।

प्राथमिकी में वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 की अवधि में चालान में जालसाजी और हेरफेर के जरिए 49,42,45,615 रुपये के सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने और अवैध रूप से शराब प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी रकम के चालान तैयार कर बैंक में जमा करते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में ‘‘रुपये अंकों में’’ और ‘‘रुपये शब्दों में’’ लिखा गया था।

उन्होंने बताया कि अंकों में रकम भरी गई थी, लेकिन ‘‘रुपये शब्दों में’’ के बाद खाली स्थान छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि राशि जमा करने के बाद जमाकर्ता बाद में उक्त रिक्त स्थान में लाख या हजार के रूप में बढ़ी हुई राशि लिख देता था और इस बढ़ी हुई राशि के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देशी शराब गोदाम में या विदेशी शराब के मामले में जिला आबकारी कार्यालय में जमा की जाती थीं।

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