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गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, अहमदाबाद की अदालत ने दोबारा जारी किया समन

गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, अहमदाबाद की अदालत ने दोबारा जारी किया समन

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अहमदाबाद, 23 मई। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अहमदाबाद की अदालत ने समन के पहली सुनवाई की। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दोबारा समन जारी कर दिया है।

केजरीवाल व संजय सिंह को 7 जून को कोर्ट में पेश होना है

कोर्ट ने दोबारा जारी किए गए समन में मानहानि के मामले की शिकायत की कॉपी की संलग्न करवाई है। समन में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को सात जून को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े विवाद में अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है।

पीएम की डिग्री से जुड़ा है केस

गुजराज यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्ररार पीयूष पटेल की तरफ से दाखिल किए गए इस केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर विश्वविद्यालय की छवि करने का आरोप है। दोनों नेताओं ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

यूनिवर्सिटी का आरोप है कि इन दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी यूनिवर्सिटी की खिलाफ गलत टिप्पणियां कीं। इससे लोगों में यूनिवर्सिटी की प्रति गलत छवि का निर्माण हुआ और लोगों में ऐसी धारणा बनी कि गुजरात यूनिवर्सिटी बोगस और फर्जी डिग्री जारी करती है।

सीआईसी के आर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था

पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी देने के सीआईसी के आर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। लंबे इंतजार के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आर्डर को खारिज कर दिया था। इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ‘आप’ नेता संजय सिंह ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

अहमदाबाद के मेट्रो पोलिटन कोर्ट में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए एडवोकेट अमित नायर ने कहा कि कोर्ट ने पहले ही दोनों नेताओं को समन जारी किए थे। कोर्ट ने इस मामले में दोनों नेताओं को एक बार फिर से समन जारी किए हैं। इसमें समन के साथ गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि की फरियाद को भी संलग्न करने का आदेश दिया है, ताकि इस मामले में सुनवाई हो सके।

अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले ‘आप’ की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने कहा था, ‘हमें हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि अदालत ने समन जारी किया था, लेकिन न तो अरविंद जी को और न ही संजय सिंह को अभी तक दिल्ली में यह समन मिला है। समन मिलने के बाद ही वे अदालत में पेश होंगे।’

कोर्ट ने जारी किए थे समन

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था। अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है।

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