आईआरसीटीसी घोटाला : अदालत ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को भेजी नोटिस, डिप्टी सीएम की जमानत रद करने की मांग
नई दिल्ली, 17 सितम्बर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट एक याचिका दायर की है और इस मामले में उन्हें दी गई जमानत रद करने की मांग की है।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने शनिवार को सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है। सीबीआई ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी थी, जिससे मामला प्रभावित हुआ।
गौरतलब है कि तेजस्वी यादव ने पिछले माह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के कई नेताओं के घरों पर सीबीआई द्वारा ‘नौकरियों के बदले जमीन’ मामले में छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, जिसमें उनके पिता लालू यादव पर यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
तेजस्वी यादव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं हैं? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे? क्या वे सेवानिवृत्त नहीं होंगे? क्या केवल यही पार्टी सत्ता में रहेगी? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें।’