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असम सरकार ने गोमांस पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, होटल-रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर खरीद-बिक्री पर पाबंदी

असम सरकार ने गोमांस पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, होटल-रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर खरीद-बिक्री पर पाबंदी

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गुवाहाटी, 4 दिसम्बर। हिमंत बिस्वा सरमा की अगुआई में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने असम में गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सीएम हिमंत सरमा ने बुधवार को यहा एक प्रेस कॉनफ्रेंस में यह जानकारी दी। सरमा ने बताया कि असम के होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हिमंत ने कहा, ‘राज्य सरकार ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए तीन वर्ष पहले कानून बनाया था और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। हालांकि पहले हमारा निर्णय था कि मंदिर के पांच किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन लेकिन अब पूरे राज्य में गोमांस की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। अब सार्वजनिक स्थल पर कोई भी गोमांस का सेवन नहीं कर सकेगा।’

असम सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा – ‘मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वह असम सरकार के बीफ बैन के फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाए।’

उल्लेखनीय है कि असम से कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने नगांव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीफ पार्टी का आयोजन किया था। इसी पर पलटवार करते हुए कुछ दिन पहले ही सीएम हिमंत सरमा ने कहा था कि यदि असम कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें पत्र लिखकर बीफ बैन की मांग करें, तो वह इसे लागू करने के लिए तैयार हैं।

कई राज्यों में अब भी प्रतिबंध नहीं

भारत एक ऐसा देश है, जहां लगभग 80 फीसदी आबादी हिन्दू है। हिन्दू गाय को पूजते हैं। यही वजह है कि देश में गोमांस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है। लेकिन अब भी कई राज्य ऐसे हैं, जहां गोमांस बेचने की छूट कानून में मिली हुई है। इन राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप (केंद्रशासित प्रदेश) शामिल हैं। अब तक असम भी इन्हीं राज्यों में से एक था।

गुजरात व यूपी सहित इन राज्यों में गोमांस पूरी तरह बैन

हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां गोमांस पर पूरी तरह से बैन है। इनमें जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश) शामिल हैं। अब इसमें असम भी शामिल हो गया है।

देश में गोहत्या पर कोई केंद्रीय कानून नहीं

गौर करने वाली बात यह है कि गोहत्या पर भारत में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अलग-अलग राज्य अपने अनुसार नियमों को तय करते हैं। जैसे हरियाणा में गोहत्या कानून के उल्लंघन पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ एकलौता ऐसा राज्य है, जहां गोवंश के साथ-साथ भैंस के मांस पर भी बैन लगा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों- दमन व दीव, दादर और नागर हवेली, पुड्डुचेरी और अंडमान निकोबार में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

 

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