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गुजरात हाई कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा – मोरबी पुल हादसे में मृतकों के परिजनों को कम मुआवजा दिया गया

गुजरात हाई कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, कहा – मोरबी पुल हादसे में मृतकों के परिजनों को कम मुआवजा दिया गया

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अहमदाबाद, 24 नवम्बर। गुजरात चुनाव के बीच गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मोरबी पुल हादसे  में मृतकों के परिजनों को कम मुआवजा देने से नाराज कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाई साथ ही राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश भी दिया है।

राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि मोरबी ब्रिज हादसे की पूरी गहराई से जांच कराए और जरूरी कदम उठाए। उसी कड़ी में हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और राज्य के सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का सरकार को आदेश दिया।

हाई कोर्ट का कहना है कि सरकार सुनिश्चित करे कि पुल उचित स्थिति में हैं। हाई कोर्ट सभी पुलों की सूची चाहता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने ठीक स्थिति में हैं। इसमें कहा गया है कि प्रमाणित रिपोर्ट होनी चाहिए। इसे हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाय।

कोर्ट ने मुआवजे के लिए एक नीति बनाने का भी आदेश दिया

गुजरात हाई कोर्ट ने मुआवजा देने के मामले में भी राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पाया कि मृतक के परिजनों को दिया गया मुआवजा कम है। कोर्ट का कहना था कि मुआवजा यथार्थवादी होना चाहिए और उचित मुआवजे का भुगतान करना समय की मांग है। गंभीर रूप से घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा भी कम है। कोर्ट ने राज्य से एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि गुजरात सरकार (जिसका प्रतिनिधित्व मुख्य सचिव करते हैं), राज्य के गृह विभाग, नगर पालिका आयुक्त, मोरबी नगरपालिका, जिला कलेक्टर और राज्य मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया जाए। 135 लोगों की जान लेने वाले पुल हादसे के बाद पुलिस ने 31 अक्टूबर को ओरेवा समूह से संबद्ध चार व्यक्तियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। पुल के संचालन एवं रखरखाव का जिम्मा संभाल रहीं कम्पनियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है।

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