बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : चौथे आरोपित की भी हुई पहचान, गुरमेल सिंह 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया
मुंबई, 13 अक्टूबर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी (अजित पवार गुट) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने चौथे आरोपित की भी पहचान कर ली है, जिसका नाम मोहम्मद जीशान अख्तर बताया गया है। पुलिस के अनुसार जीशान पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। वह इसी वर्ष जून में पटियाला जेल से रिहा हुआ था। पटियाला जेल में कैद के दौरान वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों के संपर्क में आया था।
गौरतलब है कि शनिवार की रात मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित काररवाई करते हुए दो युवकों – गुरमेल सिंह व धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था जबकि तीसरा आरोपित शिवा कुमार फरार बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने शिवार व जीशान को पकड़ने के लिए 10 टीमें गठित की हैं।
एक आरोपित धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया
इस बीच गिरफ्तार किए गए गुरमेल व धर्मराज को रविवार को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं, दूसरे आरोपित धर्मराज कश्यप को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया क्योंकि उसने खुद को नाबालिग बताया है। धर्मराज कश्यप की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा। अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी है।
बाबा सिद्दीकी को नहीं मिली थी वाई कैटेगरी सुरक्षा
इस बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एनसीपी नेता को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिली थी। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बाबा सिद्दीकी को वाई लेवल की सुरक्षा नहीं मिली थी।
पुलिस ने कहा कि फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार दो आरोपितों के पास से दो पिस्तौल और 28 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई इस गिरोह में शामिल है या नहीं। पुलिस ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तीन पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। बाबा के पास किसी कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। घटना के समय एक पुलिसकर्मी वहां मौजूद था।